रील बनाने की सनक में किसी भी तरह से रेलवे का उपयोग पड़ सकता है महंगा, हो जाएं सावधान

युवकों को रेलवे स्टेशन पर रील बनाने के आरोप में किया गिरफ्तार,कोर्ट में फाइन भरने के बाद,चेतावनी देकर छोडा़ गया।

रील बनाने की सनक में किसी भी तरह से रेलवे का उपयोग पड़ सकता है महंगा, हो जाएं सावधान

निरंजन कुमार सिंह की रिर्पोट//रेल डेस्क न्यूज़--रेलवे स्टेशन या फिर पटरी पर रील बनाने के चक्कर में अब तक दर्जनों युवा जेल की हवा खा रहे हैं। रेलवे स्टेशन या फिर पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 01 वर्षों में रेलवे एक्ट के तहत 156 लोगों पर कार्रवाई की है।जिसमें कुछ कोर्ट द्वारा फाइन देकर छूट गये।जबकि कुछ युवाओं को जेल की हवा खानी पड़ी है। ताजा मामला पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल अधिनस्थ बाढ़ रेलवे स्टेशन का है जहां दो युवकों को स्टेशन परिसर में रील बनाना मंहगा पड़ गया।के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल बख्तियारपुर के निरीक्षक प्रभारी जवाहर लाल ने अवगत कराया की पूर्व में बाढ़ स्टेशन पर कुछ युवाओं द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में ऱील बनाने का विडियो वायरल किया जा रहा था।वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। जो क्रम अनुसार (1).ओम कुमार उम्र 18 वर्ष उर्फ जस्टिन प्रकाश, पिता- श्री विश्वनाथ शर्मा  साकिन- बाढ़ बेढ़ना (बुजरुकटोला)थाना- बाढ़ जिला- पटना (2). प्रशांत कुमार पिता विनोद प्रसाद साoबाढ़ पुरानी बाजार ,थाना बाढ़ जिला पटना है।उसे परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया।जिसके द्वारा उक्त वीडियो देखने के उपरांत उसने यह स्वीकार किया गया कि उक्त वीडियो उनके द्वारा बाढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तो के साथ मिलकर बनाया गया है तथा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट Jastin.parkash एवं Sauravrockstar_09पर अपलोड किया गया था । उसके द्वारा अपनी गलती स्वीकार किया गया।जिसके उपरांत उसे रेसुब/ पोस्ट /बख्तियारपुर पर लाया गया तथा मुकदमा अपराध संख्या 892/24 ,893/24दिनांक 20.09.24 अंतर्गत धारा 147,145 रेल अधिनियम दर्ज किया गया।जहां पटना रेलवे कोर्ट द्वारा समुचित फाईन भरकर व भविष्य में नहीं करने की बांड के साथ जमानत दी गई। इस संबंध में बात करते हुए बख्तियारपुर रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक जवाहर लाल ने कहा कि अब ऐसे मामलों में सख्ती को अनिवार्य किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार आरपीएफ द्वारा नजर रखी जा रही है और जल्द ही इसको लेकर सख्त अभियान भी चलाया जाएगा।"रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। इसके लिए अभी तक 1000 का जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है।इसमें 6 माह की जेल का प्रावधान भी है।

मौके पर प्रभारी निरीक्षक जवाहर लाल के साथ दारोगा प्रशांत कुमार ने भी मीडिया को ब्रीफ किया।रील बनाने वाले को भले ही इस तरह का कुकृत्य करना वाहवाही की तरह लगे लेकीन इसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग के सिवा कुछ नही कहा जा सकता है। लाइक और व्यूअर पाने के चक्कर में इस तरह का कदम उठाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है।


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