नल जल से मोटर पंप जोड़ा तो लगेगा ₹5000 जुर्माना, होगी FIR भी, बिहार सरकार का सख्त आदेश
सरकार की 'हर घर नल का जल' योजना का लक्ष्य सभी को समान रूप से पेयजल उपलब्ध कराना है।
राकेश कुमार के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट//पटना -- बिहार में 'हर घर नल का जल' योजना की पाइपलाइन से सीधे मोटर पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसा करने पर ₹5000 का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।
सरकार की 'हर घर नल का जल' योजना का लक्ष्य सभी को समान रूप से पेयजल उपलब्ध कराना है। लेकिन, कुछ लोग सीधे पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी का दोहन कर रहे हैं, जिससे दूसरों को पानी नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को रोकने के लिए PHED ने नियमों को कड़ा कर दिया है।
कार्रवाई के प्रावधान:
पहले मोटर हटाने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी न हटाने पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा और मोटर जब्त कर ली जाएगी। दोबारा ऐसा करने पर सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। जुर्माना न देने पर सर्टिफिकेट वाद के जरिए राशि वसूल की जाएगी।
विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। पेयजल संबंधित शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-123-1121 / 1800-345-1121 / 155367 या व्हाट्सएप नंबर 8544429024 / 8544429082 पर संपर्क किया जा सकता है।
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