शराब पीकर उत्पात मचाने के मामले के आरोपी को मिली 3 माह कैद की सजा

बाढ़ व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने मुकर्रर की सजा

शराब पीकर उत्पात मचाने के मामले के आरोपी को मिली 3 माह कैद की सजा

प्रिया सिंह की रिपोर्ट/बाढ़--स्थानीय व्यवहार न्यायालय में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा ने शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में हसनचक गांव निवासी मनीष कुमार को 3 माह कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद विजय कुमार एवं उत्पाद अधिवक्ता मनोरंजन कुमार ने बताया कि 3 माह पूर्व अथमलगोला थाना अंतर्गत हसनचक गांव में शराब पीकर उत्पात मचा रहे मनीष कुमार को पुलिस ने धर दबोचा था। तथा उसके विरुद्ध अथमलगोला थाना कांड संख्या 214/21 दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत उक्त आरोपी को 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। सजा की अवधि जेल में ही पूरी हो जाने के पश्चात आज उसे जेल से रिहा कर दिया गया।


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