पटना / कुन्दन पांडेय /पटना में नगर निकाय के होने वाले चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 नवंबर और 20 नवंबर को नगर निकाय के चुनाव की तारीख तय की थी। जो दो चरणों में संपन्न होने वाला था।
लेकिन हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए , कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस चुनाव में लापरवाही और अनियमितता बरती गई है, जो नियमों के खिलाफ है। इसका आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि चुनाव पर रोक लगाते हुए इस पर विचार किया जाए।
जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2 चरणों में होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है ,कि तत्काल प्रभाव से 10 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को स्थगित किया जाता है, तथा इस स्थगित निर्वाचन की अगली तिथि पर विचार कर सूचना दी जाएगी।
हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रचार प्रसार या नॉमिनेशन रद्द करने की बात नहीं कही गई है। निर्वाचन आयोग के विचार के बाद ही इस विषय पर जानकारी मिल सकेगी।
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