पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझाने के आधार पर पैरोल पर बाहर आये पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका..............

फिलहाल मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह 5 मई से 15 दिनों की पैरोल पर हैं।जिसकी अवधि 18 मई को समाप्त हो जाएगी।

पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझाने के आधार पर पैरोल पर  बाहर आये पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका..............

कुंदन पाण्डेय की रिपोर्ट//बीएन 24 लाइव डेस्क पटना--पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझाने के आधार पर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आये मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ़ छोटे सरकार की पटना हाई कोर्ट में दाखिल नियमित जमानत याचिका को जस्टिस एन के पांडेय की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी।अब अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी।इस मामले में वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा।हाई कोर्ट ने अनंत सिह के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी।जिस मामले में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की गयी थी वो सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है।जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत ने दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।फिलहाल मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह 5 मई से 15 दिनों की पैरोल पर हैं।जिसकी अवधि 18 मई को समाप्त हो जाएगी।


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