मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करेंः आयुक्त

18-19 साल के युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल करें; महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करेंः आयुक्त

मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करेंः आयुक्त

पटना-- निर्वाचक सूची प्रेक्षक-सह-आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना श्री कुमार रवि की अध्यक्षता में दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम की नालन्दा जिला में प्रगति के बारे में आज बैठक आयोजित हुई। इसका आयोजन आयुक्त कार्यालय स्थित कार्यालय कक्ष में हुआ। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। साथ ही निर्वाचक सूची में नाम रहना वोट देने की पहली शर्त है। अतः संबंधित अधिकारीगण भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार अर्हता प्राप्त सभी लोगों का नाम फोटो निर्वाचक सूची में शामिल कराने के लिए तत्पर रहें। विशेष तौर पर 18 से 19 साल के युवकों एवं युवतियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करें। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि नालन्दा जिले में पुनरीक्षण के दरम्यान तीव्रगति से काम हुआ है। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वृहद स्तर पर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) का आयोजन करें। छात्र-छात्राओं के बीच इन्टरेक्टिव सेशन आयोजित कर युवा एवं महिला निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। जेंडर रेशियो में सुधार के लिए विशेष प्रयास करें।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव में अभियान चलाएँ तथा लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए स्वीप गतिविधि अंतर्गत नियमित तौर पर कार्यक्रम का आयोजन करें। जिन मतदान केन्द्रों पर पूर्व के चुनावों में कम वोटर टर्नआउट हुआ है वहाँ सघन जागरूकता अभियान चलाएँ। मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में हम सबको सकारात्मक ढंग से शामिल होना चाहिए। हम सभी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत इसे एक नया आयाम देगा।
आयुक्त श्री रवि ने जिला में निर्वाचन साक्षरता, पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निदेश दिया। उन्होंने निदेश दिया कि पूरे जिला में सघन जागरूकता अभियान चलाएं। विकास मित्रों, तालिमी मरकज, आगनबाँड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करंे। सभी स्टेकहोल्डर्स यथा शिक्षा, कल्याण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, बैंकिग, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नागरिक समाज एवं अन्य को इससे जोड़ंे। उन्होंने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक दिया जा सकता है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।आयुक्त श्री रवि ने कहा कि सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं का पंजीकरण कार्य करेंगे।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, नालन्दा श्री शशांक शुभंकर द्वारा दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम के बारे में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2,364 मतदान केन्द्र है। दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 से अद्यतन 43,786 फार्म-6 प्राप्त हुआ है जिसमें 12,975 का निष्पादन कर दिया गया है। शेष प्रक्रियाधीन है। प्राप्त फार्म-7 की संख्या 19,597 है जिसमें 6,807 का निष्पादन कर दिया गया है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। फार्म-8 के प्राप्त 5,710 आवेदनों में 2,453 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। शेष का निष्पादन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए की नियुक्ति में काफी अच्छी प्रगति है। आयुक्त श्री रवि द्वारा जिला पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए शत-प्रतिशत आवेदनों का निर्धारित समय के अंदर निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि मतदाता सूची से समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई), नाम विलोपन इत्यादि के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। निर्वाचक सूची से नाम विलोपित करने की प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरती जाए। आयोग के निदेशों के अनुसार नोटिस का तामिला कराते हुए पूर्ण सत्यापन के पश्चात एवं विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही नाम विलोपित की जाए। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें।आयुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रगति की मतदान केन्द्रवार समीक्षा करने का निदेश दिया।बैठक में आयुक्त श्री रवि द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गयी तथा उनका सुझाव लिया गया। उन्होंने जिला पदाधिकारी को प्राप्त सुझावों पर भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया।आयुक्त द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स से मतदाता जागरूकता अभियान एवं चुनावों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि लाने के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया।आयुक्त श्री रवि ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ लाईन आवेदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमण्डल निर्वाचन कार्यालयों तथा बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही मतदाता हेल्पलाईन 1950 का प्रयोग कर पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फार्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फार्म-6क भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए, फार्म-6ख स्वैच्छिक रूप से आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फार्म-7 निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए एवं फार्म-8 पता परिवर्तन, PwD  चिह्नीकरण, मतदाता सूची में संशोधन या अपने ईपिक में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण (आधार), सामान्य निवास स्थान का प्रमाण तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर कोई भी योग्य नागरिक वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप (वीएचए) के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियांे 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर में से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फार्म 6 कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ऐप (PwD मतदाताओं हेतु) के द्वारा किया जा सकता है ।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सार्वभौम वयस्क मताधिकार हम सभी के लिए बहुमूल्य है। मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने सभी वयस्क नागरिकों विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।इस बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल श्री रौशन अली, उप निदेशक, जन-सम्पर्क, पटना प्रमंडल श्री लोकेश कुमार झा तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी, नालन्दा श्री शशांक शुभंकर; मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा एवं अन्य भी उपस्थित रहे।

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