शराब कारोबारी को विशेष उत्पाद न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष कैद की सजा

शराब कारोबारी को विशेष उत्पाद न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष कैद की सजा

शराब कारोबारी को विशेष उत्पाद न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष कैद की सजा

प्रिया सिंह की रिपोर्ट/बाढ़-- स्थानीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को उत्पाद के विशेष अदालत में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा ने शराब के धंधे में लिप्त आरोपी रामनरेश राय उर्फ नरेश राय को 5 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नही करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजा मुक़र्रर करने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी केस अदालत में काफी दिनों तक चलता रहता है, जिसमें लोगों को तारीख पर तारीख दी जाती है, पर जल्दी सुनवाई नही होती। वादी और प्रतिवादी केस लड़ते-लड़ते थक जाते हैं। ऐसे में जब महज़ 2 महीने के भीतर किसी अदालत के द्वारा मामले का निष्पादन कर दिया जाता है, तो वह किसी चमत्कार से कम नही! बाढ़ व्यवहार न्यायालय की उत्पाद की विशेष अदालत के द्वारा इस तरह और इतनी जल्दी फैसला सुनाना अन्य न्यायधीशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। विदित हो कि 3/1/2022 को रात्रि 10 बजे मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा गांव निवासी नरेश राय को 5 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अपर लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि उक्त मुकदमे में 7 गवाहों की पेशी की गई तथा आरोप सिद्ध होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई। विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा लिया गया यह पहला मौका है, जब विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा महज़ दो माह के अंदर सुनवाई करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया गया।


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