होटल के कमरे का प्रॉस्टिट्यूशन या गलत कार्य मे इस्तेमाल करना सामाजिक बुराई के साथ ही कानूनन अपराध भी है।--एएसपी बाढ़

जो भी लोग होटल में रुकने के लिए आते हैं, उनके दो आईडी प्रूफ की जांच कर ले, जिसमें आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है और तभी रूम प्रोवाइड करें।

होटल के कमरे का प्रॉस्टिट्यूशन या गलत कार्य मे इस्तेमाल करना सामाजिक बुराई के साथ ही कानूनन अपराध भी है।--एएसपी बाढ़

प्रिया सिंह की रिपोर्ट//बाढ--अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में बाढ़ अनुमंडल के होटल मालिकों एवं प्रशासन के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध संबंधों पर आधारित तथा प्रॉस्टिट्यूशन को लेकर वार्ता की गई।जिसमें सभी होटल मालिकों को यह नसीहत दी गई कि किसी भी होटल में प्रॉस्टिट्यूशन से संबंधित कार्य कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए इस उद्देश्य से आने वाले लोगों की पहचान करें और प्रशासन को तुरंत सूचित करें।ताकि प्रॉस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा सके।

दूसरी तरफ उन्होंने होटल मालिकों को यह भी कहा कि होटल में रूम प्रोवाइड करने से पहले उसका परिचय पत्र जैसे- आधार कार्ड या आधार कार्ड के साथ एक और आईडी प्रूफ की जांच कर ले, ताकि प्रॉस्टिट्यूशन जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। बैठक में बाढ़ के लगभग 2 दर्जन होटल मालिकों ने शिरकत की। बाढ़ एएसपी भारत सोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ समय से यह शिकायतें आ रही थी कि होटल में अवैध संबंध वाले लोगों तथा युवक-युवतियों द्वारा कमरा लेकर गलत कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है।जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के साथ साथ कानूनन अपराध भी है। इसी संबंध में यह बैठक की गई है तथा सभी को कहा गया है कि जो भी लोग होटल में रुकने के लिए आते हैं, उनके दो आईडी प्रूफ की जांच कर ले, जिसमें आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है और तभी रूम प्रोवाइड करें। उन्होंने कहा कि सूचना के पश्चात यदि होटल में रेड किया जाता है और कुछ भी इस तरह की बात पाई जाती है तो इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट, सेक्शन 18 के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट के साथ-साथ कठोर कारावास की भी सजा है। एक्साइज एक्ट के भी तहत प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए इन सबको बता दिया गया है कि जो भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति आए, उन्हें कमरा न दे और तुरंत थाना को सूचित करें। ताकि उसपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। उसके पश्चात होटलों का एक एसोसिएशन बनाकर उसमें होटल मालिक यह संकल्प ले कि कोई भी अगर नाबालिग है, उसका उचित आईडी वेरिफिकेशन जरूर करें। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य जोड़ा आते हैं, तो उनका ओरिजनल आईडी अपने पास तब तक रखेंगे जब तक कि वो चेक आउट नहीं कर जाते। अभी उत्सव का समय आ रहा है, ऐसे समय पर होटल संचालक जितना प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ले। या फिर लिखित रूप में भी उससे पत्र लेकर रख सकते हैं, कि वे कोई गलत कार्य होटल में नही करेंगे। उसके बाद ही वो किसी को रूम प्रोवाइड करें।


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