रेस्टुरेंट में कार्यरतकर्मियों को मास्क व ग्लव्स पहनना होगा  अनिवार्य--कुमार रवि

रेस्टुरेंट में कार्यरतकर्मियों को मास्क व ग्लव्स पहनना होगा  अनिवार्य--कुमार रवि

पटना--जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत रेस्टोरेंट के माध्यम से पका पकाया खाने का होम डिलीवरी प्रदान करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अनुमंडल पदाधिकारी /खाद्य निरीक्षक के माध्यम से रेस्टोरेंट्स द्वारा contactless होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच कर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।वैसे रेस्टोरेंट्स जो गर्म पका पकाया खाना होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहते हैं वह अपना आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में  देंगे।होम डिलीवरी करने वाले कर्मियों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूवमेंट पास मान्य होगा।

उन्होंने बताया कि सर्दी/ खांसी के लक्षणों वाले किसी भी करने को काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी तथा कंटेनमेंट जोन से किसी भी कर्मी को कार्यस्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी जांचोपरांत सही पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी द्न म्नलिखित शर्तों के साथ 10:00 बजे पूर्वाह से 6:00 बजे अपराहन तक रेस्टोरेंट के माध्यम से गर्म पका पकाया खाना के होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान किया जाएगा।


रेस्टोरेंट में कार्यरत सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
रेसिडेंट की नियमित सफाई एवं सैनिटाइजेशन करना होगा।
पका पकाया खाना का पैकेट तैयार करते समय आपने ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।


होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ का नियमित स्वास्थ्य जांच कराना होगा एवं उन्हें मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी।


जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।उन्होंने उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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