जिलाधिकारी ने दिया आदेश, शेखपुरा में भी खुल सकेगी शर्तो के साथ दुकाने

जिलाधिकारी ने दिया आदेश, शेखपुरा में भी खुल सकेगी शर्तो के साथ दुकाने

शेखपुरा(धीरज सिन्हा की रिपोर्ट) - जिला अधिकारी इनायत खान ने कोबिड-19 से संबंधित आदेश के आलोक में उसपर नियंत्रण एवं  रोकथाम को ध्यान में रखते हुए  लॉक डॉन की अवधि बढ़ाए जाने के दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं के संचालन में छूट दी है।

जिसके अनुसार जिलाधिकारी ने इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन की मरम्मत एवं विक्रय के लिए सोमवार और बुधवार समय 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराह्न तक खोलने का आदेश दिया है।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक गुडस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं वैट्री विक्रय एवं मरम्मत के लिए मंगलवार और शुक्रवार समय 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00बजे अपराहन तक, ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की दुकान गुरुवार एवं शनिवार 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराह्न तक खोलने का आदेश दिया गया है।

जबकि गैरेज ,वर्कशॉप ,टायर ट्यूब ,मोटर वाहन ,मोटरसाइकिल स्कूटर, मरम्मत कार्य सोमवार से शनिवार 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराहन तक, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान तथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, गिट्टी ,प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर फिटिंग, लोहा ,पेंट सामग्री प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराह्न तक खुल सकेगी।वही वाहन प्रदूषण जांच केंद्र 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराहन तक प्रतिदिन खुलने का आदेश दिया गया है।साथ ही बाल काटने की दुकान/ स्पा और सैलून सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, समय  10:00 बजे पूर्वाहन से  5:00 अपराहन तक खोलने का आदेश दिया गया है।भीड़ को कम करने एवं शेखपुरा जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण  प्रसार को रोकने के लिए उक्त  सामग्री की दुकानों को निर्धारित दिवस में खोलने का आदेश दिया गया है।

उक्त सभी प्रतिष्ठान/ दुकान के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि उक्त कार्य अवधि में कम से कम कर्मियों का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे एवं दुकान पर मास्क,सैनिटाइजर ,हैंड वास आदि का उपयोग अवश्य करेंगे ,सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजर और हैंडवाश भी होना जरूरी है।कंटेनमेंट जोन मे  उक्त दुकान को खोलने पर प्रतिबंध रहेगा।इसके साथ ही मार्केटिंग कांप्लेक्स ,शॉपिंग ,माल शॉपिंग कांप्लेक्स में संचालित दुकान नहीं खुलेगी।अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा, को आदेश दिया गया है कि उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गतिविधियों के दौरान सैनिटाइजर मास्क और हैंड वास का उपयोग एवं ग्राहकों में सोशल डिस्टेन्स का पालन अवश्य करना होगा।सभी दुकान के सामने एक 1 मीटर की दूरी पर स्थाई पेंट के द्वारा गोले का निर्माण कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी इनायत खान ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार और व्यक्तियों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई आपदा कानून के तहत की जाएगी ।

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