सौतन की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जलावन चुनने के बहाने गांव के समीप बांसवाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी और उसके शव को किरासन तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास कर रही थी।

सौतन की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
विश्वनाथ प्रताप यादव की रिपोर्ट//अरवल- पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि सौतन की हत्या मामले में पुलिस ने तत्परता के साथ कार्य किया। जिसके बाद माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जहानाबाद के द्वारा महिला कुंती देवी की हत्या के मामले में सौतन अभियुक्त मुनिता देवी को धारा 302 भा०द० वि० के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 3000 रू० का अर्थदण्ड, धारा 201 भा0द0वि0 के तहत दोषी पाते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रू० का अर्थदण्ड, की सजा हुई है और अर्थदण्ड नहीं देने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी है।
अभियुक्त मुनिता देवी ने अपनी सौतन कुंती देवी को साजिश रचकर जलावन चुनने के बहाने गांव के समीप बांसवाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी और उसके शव को किरासन तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास कर रही थी। तो गांव के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधजले शव को बरामद कर लिया गया। मृतिका के पिता के द्वारा अभियुक्त मुनिता देवी के विरुद्ध वंशी याना कांड सं0-04/2020, धारा 302/201 /120 (बी) भा0द0वि० दर्ज कराया गया था पुलिस ने तत्परता के साथ काम किया जिसके बाद माननीय न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुनिता देवी, पति अरुण साव, ग्राम अनुआं, थाना-वंशी, जिला-अरवल को सश्रम कारावास एवं 3000 रू० अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया।

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