शराब मामले में दो अभियुक्तों को मिली 5-5 की सजा

पुलिस के द्वारा शराब के धंधे में संलिप्त पाए जाने पर जेल भेज दिया जाएगा और सजा भी दिलाई जाएगी।

शराब मामले में दो अभियुक्तों को मिली 5-5 की सजा

विश्वनाथ प्रताप यादव की रिपोर्ट//अरवल--एक तरफ बिहार में लगातार शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अरवल एसपी के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून को लागू कराए जाने को लेकर जगह-जगह पर छापेमारी अभियान और शराब कांडों में संलिप्त लोगों को माननीय न्यायालय से दोषी सिद्ध कराकर सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं। उसी दरमियान सोमवार के दिन विशेष उत्पाद न्यायालय, द्वितीय, जहानाबाद के द्वारा मद्यनिषेध के मामले में दो अभियुक्त शिव दास, पिता-स्व० चन्द्रदेव दास,दुसरा अनुज कुमार, पिता राजकुमार दास, दोनों मानिकपुर मठिया, थाना-कुर्था (मानिकपुर), जिला-अरवल को 05-05 साल की सजा एवं 01-01 लाख रू० का अर्थदण्ड दिया गया है। अर्थदण्ड नहीं देने पर 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है। जिसको लेकर मानिकपुर ओपी काण्ड सं0-160/21, धारा-30 (a) एक्साईज एक्ट 30 (b), 30 (c) दर्ज है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई और लगातार अरवल जिले के पुलिस शराब कारोबारी और शराब माफियाओं पर नकेल कसने में लगी है और शराब कारोबारियो में संलिप्त लोगों से अपील करने का काम किया कि शराब का धंधा छोड़कर दूसरे धंधा में लग जाएं नहीं तो पुलिस के द्वारा शराब के धंधे में संलिप्त पाए जाने पर जेल भेज दिया जाएगा और सजा भी दिलाई जाएगी।


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