पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी से एक बड़े बिल्डर की हत्या की योजना विफल

एसएसपी पटना के निर्देश पर गठित टीम द्वारा हत्या की सुपारी देने वाले रवि शंकर कुमार एवं गौरव कुमार झा की हुई गिरफ्तारी

पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी से एक बड़े बिल्डर की हत्या की योजना विफल

प्रिया सिंह की रिपोर्ट//पटना-- दुर्गा पूजा के अवसर पर 2 अक्टूबर को संध्या गश्ती के क्रम में पु०अ०नि० निशा द्वारा साईं मंदिर कंकड़बाग के पश्चिम यशोदा देवी पथ में एक अपाचे बाइक के साथ संदिग्ध हालत में खड़े दो व्यक्तियों को पकड़ा गया।जब इनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक पिस्टल तथा पिस्टल की 09 गोली एवं एक कट्टा तथा कट्टा की चार गोली के साथ तीन मोबाइल की बरामदगी की गई।दोनों हथियार लोडेड थे तथा साथ ही दोनों हथियार कौक किया हुआ था।जिस कारण दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि बिल्डर प्रेम प्रकाश का बिल्डिंग यशोदा देवी पथ में बन रहा है। और यह दोनों शूटर चार-पांच दिन से लगातार रेकी कर रहे हैं। और कुछ ही देर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से निकलने पर बिल्डर प्रेम प्रकाश की हत्या कर देते।आगे पूछताछ में बताया कि बिल्डर की हत्या की सुपारी बिल्डर के दोस्त रवि शंकर कुमार और गौतम झा ने मिलकर इन दो शूटरों को दी है।तथा हम दोनों शूटरों को पेशगी के रूप में 50000/- रुपया मिल चुका है।बिल्डर की हत्या करने के उपरांत 75000/- रुपये और मिलने वाले थे।तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के दिशा निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में अनु०पु०पदाधिकारी सदर पु०नि०सह थाना अध्यक्ष कंकड़बाग एवं अन्य पदाधिकारी के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा उक्त टीम के द्वारा रात्रि में छापामारी कर हत्या की सुपारी देने वाले रवि शंकर कुमार एवं गौरव कुमार झा की गिरफ्तारी की गई।सुपारी देने वाले दोनों जमीन के कारोबार से जुड़े हैं तथा इन्होंने एक मकान के एवज में प्रेम प्रकाश से करीब 50 लाख रुपया लिया है। तथा 2 साल से अधिक हो जाने पर जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने पर बिल्डर प्रेम प्रकाश द्वारा पैसा वापस करने का दबाव बनाया जाता है।जिस कारण बिल्डर के दोस्त रविशंकर कुमार और गौतम झा बिल्डर प्रेम प्रकाश की सुपारी देकर हत्या करने की योजना बनाए।इस पूरे प्रकरण में इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी से पुलिस द्वारा एक बड़े बिल्डर की हत्या की योजना विफल की गई। इस सम्बंध में कंकड़बाग थाना कांड संख्या 936/22 दिनांक 02.10.2022 धारा 414/120(बी)115/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम अंकित किया गया है।


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