पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में पति को 3 साल की सश्रम सजा और 5000 का आर्थिक दंड

पीड़ित पत्नी ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए न्यायालय को धन्यवाद किया है।

पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में पति को 3 साल की सश्रम सजा और 5000 का आर्थिक दंड

प्रिया सिंह की रिपोर्ट//बाढ़--व्यवहार न्यायालय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन के न्यायालय ने मंगलवार कक दहेज उत्पीड़न मामले में फैसला सुनाते हुए पति अविनाश कुमार पासवान राजीव सक्सेना को 3 साल का सश्रम कारावास और ₹5000 का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोकामा घाट निवासी पूनम देवी की शादी वर्ष 1998 में जक्कनपुर थाना पुरंदरपुर गांव निवासी राजीव सक्सेना के साथ हुई थी। शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक होने के बाद उपहार के रूप में करीब डेढ़ लाख रुपए का सामान और नकदी दिया गया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही शराबी पति ने पत्नी को ₹50000 की मांग करने लगा लेकिन पूनम के पिता की मौत हो जाने और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाने के चलते यह डिमांड पूरा नहीं कर सकी। लिहाजा पूनम को शराबी पति ने मारपीट कर दहेज प्रताड़ना करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मामले को लेकर बाढ़ व्यवहार न्यायालय में परिवाद संख्या- 223/ सी/ 2013 दायर किया गया जिसमें ससुराल पक्ष के 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले में अनूप सक्सेना की मौत हो गई और तीन अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया। पति दोषी करार दिए गए। पीड़ित पत्नी ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए न्यायालय को धन्यवाद किया है।


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