नास्ता दुकानदार से ग्राहक ने मांगा था पानी, नही देने पर चाकू से गोदकर हत्या मामले में तीन दोषी करार

घटना का मुख्य अभियुक्त हरिओम अब तक फरार है फिलहाल सजा के बिंदु पर न्यायालय कार्रवाई में लगा हुआ है।

नास्ता दुकानदार से ग्राहक ने मांगा था पानी, नही देने पर चाकू से गोदकर हत्या मामले में तीन दोषी करार

शेखपुरा--सदर प्रखंड के मेहूंस का मामला है। जहां 2021 में एक हत्या की वारदात महज इस लिए कर दी गयी थी क्योंकि एक नास्ते की दुकान पर पानी मांगे जाने पऱ नाराज युवकों ने चाक़ू मार दिया था।घायल मंजौरी गांव निवासी धर्मेंद्र साव को उसके मामा चंदेश्वर प्रसाद द्वारा शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्स्कों ने उसे मृत घोषित कर दिया।जिसके बाद मेहुस थाना में प्राथमीकी मृतक धर्मेंद्र के मामा चन्देश्वर प्रसाद ने दर्ज कराया था। इस घटना में मुख्य अभियुक्त हरिओम कुमार उर्फ़ गुड्डू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। इसके साथ ही संतोष कुमार लाली कुमार आउट मुंडा कुमार को भी नामजद किया गया था। घटना नंदन पंडित के नास्ता दुकान पर घटी थी।इस मुकदमे में शेखपुरा जिला जज राजकुमार द्वारा आज मुकदमे में तीन लोगों को दोषी पाया गया है और सजा की बिंदु पर 21/07/2023 को फैसला सुनाया जायगा वही मुकदमे के पीपी उदय शंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए जानकरी दिया है।घटना का मुख्य अभियुक्त हरिओम अब तक फरार है फिलहाल सजा के बिंदु पर न्यायालय कार्रवाई में लगा हुआ है।


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