पटना के कई थानों का होगा कायाकल्प, पटना DM ने दिए आवश्यक निर्देश।

DM held a meeting to expedite the process of land acquisition, compensation payment and construction for the police station building

पटना के कई थानों का होगा कायाकल्प, पटना DM ने दिए आवश्यक निर्देश।

पटना----जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने भू अर्जन एवं मुआवजा भुगतान की कार्रवाई मैं तेजी लाने तथा निर्माण कार्य ससमय पूरा कराने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ हिंदी भवन स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि पटना शहरी क्षेत्र  के 8थानों के भवन के निर्माण लिए चिन्हित  भूमि हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति की मांग की गई है। प्रत्येक थाना के लिए 0.50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।कंकड़बाग थाना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु गृह विभाग बिहार पटना से अनुरोध किया गया है। श्रीकृष्णापुरी थाना के लिए  नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना से अनापत्ति की मांग की गई है।अगम कुआं थाना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु गृह विभाग बिहार पटना से अनुरोध किया गया है ।आलमगंज थाना के लिए चिन्हित भूमि के लिए अनापत्ति की मांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना से की गई है ।बाईपास यातायात थाना भवन के लिए चिन्हित भूमि हेतु अनापत्ति की मांग पटना नगर निगम से की गई है ।

हवाई अड्डा थाना के लिए चयनित भूमि संबंधी अनापत्ति की मांग पशुपालन विभाग से की गई है। बेउर थाना भवन के लिए चिन्हित भूमि हेतु अनापत्ति की मांग गृह विभाग से की गई है। बहादुरपुर थाना भवन के लिए कृषि विभाग से  भूमि के अनापत्ति की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने 8 थाना भवन के लिए रैयती भूमि चिन्हित कर उसके अर्जन की कार्रवाई करते हुए सतत लीज पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाथीदह थाना भवन, बेलछी थाना भवन, अथमलगोला थाना भवन ,घोसवरी थाना भवन, सकसोहरा थाना भवन, खुसरूपुर थाना भवन, पचरुखिया थाना भवन, पीपलावां थाना भवन है।

सतत लीज/ भू अर्जन हेतु विधिवत अधियाचना एवं अभिलेख अविलंब तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने तीन थाना भवन के लिए भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण/ अर्जन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुसल्लहपुर थाना पियरपुर थाना तथा मरांची थाना है। उल्लेखनीय है कि सरकारी निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 एकड़ तक तथा शहरी क्षेत्र के लिए साठ  डिसमिल तक थाना के लिए भूमि अर्जन करना है।


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