नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन के संबंध में आवश्यक जानकारी

सत्यापन में विफल रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कारवाई की जाएगी।

नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन के संबंध में आवश्यक जानकारी
प्रिया सिंह की रिपोर्ट//पटना--प्रस्तावित नगर पालिका आम निर्वाचन-2022 के पूर्व नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत,पटना क्षेत्र अंतर्गत थानों के सभी वैध अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र/कारतूस का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किया जाना है।उक्त परिप्रेक्ष्य में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत,पटना क्षेत्र अंतर्गत थानों के सभी वैद्य अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र/कारतूस के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण हेतु दिनांक-14.09.2022 से दिनांक-21.09.2022 (रविवारीय अवकाश छोड़कर) तक की निर्धारित करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-2474/श०,दिनांक-12.09.2022 द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त किए गए संबंधित दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया था।थाना से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत पाया गया कि अब भी अधिकाधिक संख्या में संबंधित थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपने शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं कराया गया है। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अपने शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं कराया गया है,को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत, पटना क्षेत्र अंतर्गत निम्नांकित थानों के सभी वैध अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र/कारतूस के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण हेतु दिनांक-24.09.2022 से दिनांक-30.09.2022 (रविवारीय अवकाश छोड़कर)तक की तिथि निर्धारित किए जाते हैं। पटना जिला के नगर निकाय अंतर्गत के थानों से संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथियों में किसी भी दिन पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 5:00 बजे के बीच संबंधित थाना पर पहुंचकर अपने शस्त्र एवं कारतूसों का निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन करा लेंगे।अन्यथा सत्यापन में विफल रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कारवाई की जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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