कोर्ट के आदेश से खुला ज्ञानवापी मस्जिद का राज, आदेश में सील करने की बात।

खुला ज्ञानवापी मस्जिद का राज, आदेश में सील करने की बात।

कोर्ट के आदेश से खुला ज्ञानवापी मस्जिद का राज, आदेश में सील करने की बात।
कोर्ट के आदेश से खुला ज्ञानवापी मस्जिद का राज, आदेश में सील करने की बात।

उत्तरप्रदेश/वाराणसी/ जैसे जैसे करवाई की बात हो रही है वैसे वैसे ज्ञानवापी मस्जिद के बंद राज खुलते जा रहे है। कार्ट के लाख प्रयास के बाद भी इस राज को राज रखना मुश्किल हो गया तभी तो आज वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत करवाई गई प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज दिनांक 16.05.2022 को शिवलिंग मंदिर कंपलेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है।

जो अपने आप मे यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है इसीलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दे , जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए मेरे द्वारा संपूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया पत्रावली को देखने से भी स्पष्ट है।

 कि पूर्व में न्यायालय के दौरान कमीशन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है आज वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 78ग द्वारा कहा गया है कि दौरान कमीशन मस्जिद कंपलेक्स में शिवलिंग प्राप्त हुआ है अतः उसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है न्याय हित में प्रार्थना पत्र 78ग स्वीकार किए जाने योग्य है प्रार्थनापत्र 78ग स्वीकार किया जाता है जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है की जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है ।
जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी

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