मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में कोर्ट ने 19 को ठहराया दोषी।28 जनवरी को होगा सजा का एलान

Court convicts 19 in Muzaffarpur shelter home case. Punishment will be announced on January 28

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में कोर्ट ने 19 को ठहराया दोषी।28 जनवरी को होगा सजा का एलान

दिल्ली-साकेत कोर्ट के माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने 
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को 1045 पन्नों के अपने आदेश में दोषी ठहराया है।इन सभी को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है।ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीला दवाएं देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था।सीबीआइ की चार्जशीट के मुताबिक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड कर्मचारी भी शामिल थे। वे भी मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे थे। यह भी आरोप है कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी बच्चियों के साथ गलत काम में संलिप्त थे।इस मामले में 28 जनवरी को सजा का एलान होगा।इसके अलावा अदालत ने एक आरोपी मो. साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था।


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